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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज:हाईकोर्ट बोला- वे प्रभावशाली, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं

Updated on 22-05-2024 01:17 PM

शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मंगलवार 21 मई को हाईकोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। वे राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। निचली अदालत ने 30 अप्रैल को उन्हें जमानत नहीं दी थी।

उधर, सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश किया गया।

हाईकोर्ट ने कहा, 'सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति, लोगों के बयान बदल सकते हैं
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 'सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कई लोगों ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। इसलिए इस संभावना को नहीं नकारा जा सकता है कि वे जमानत पर बाहर आकर इन लोगों को बयान बदलने के लिए कह सकते हैं।' अदालत ने हफ्ते में एक दिन बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी।

सिसोदिया करीब 15 महीने से तिहाड़ में बंद हैं। उन्हें CBI ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ED ने 9 मार्च 2023 को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

कोर्ट की टिप्पणियां...

हाईकोर्ट ने कहा, 'यह केस सत्ता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद था, ऐसी पॉलिसी बनाना जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहे और जिससे इन्हें कुछ मुनाफा मिलता रहे। याचिकाकर्ता के ऐसी पॉलिसी डिजाइन करने की इच्छा करते ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया था।'

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो सबूत सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने मुताबिक नतीजे दिखाने के लिए पब्लिक फीडबैक में छेड़छाड़ की। सिसोदिया ने अपनी ही बनाई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया। सिसोदिया ने कहा कि फैसला लेने की प्रक्रिया के साथ समझौता किया गया।

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ने CBI केस में जमानत का ट्रिपल टेस्ट पास नहीं किया था क्योंकि उन्होंने वे दो फोन पेश नहीं किए थे, जो वे इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इन फोन के डैमेज होने का दावा किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस संभावना को नहीं नकारा जा सकता है कि सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

PMLA केस में ED-CBI सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना पाए।

पहले भी कई बार खारिज हुई सिसोदिया की जमानत याचिका

CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ED ने न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया तब से तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने ED मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया गया था।

CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने ED मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई, 2023 और CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 30 मई, 2023 को खारिज की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

शराब नीति घोटाला केस- केजरीवाल और के. कविता भी हिरासत में

दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में अब तक 16 हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी केस में सिसोदिया के अलावा दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और BRS नेता के. कविता भी न्यायिक हिरासत में हैं। AAP नेता संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में थे। हालांकि, फिलहाल वे बेल पर बाहर हैं।



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