अब नहीं भाग पाएंगे नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे डिफॉल्टर, सरकार ने कर दिया पक्का इलाज!
Updated on
25-07-2024 04:33 PM
नई दिल्ली: विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कारोबारी भारत में सरकारी बैंकों को अरबों रुपये का चूना लगाकर आराम से विदेशों में बैठे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हाल में पेश बजट में विदेश जाने के लिए जरूरी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट्स से जुड़े प्रावधानों को सख्त बना दिया गया है। इसके मुताबिक 1 अक्टूबर से विदेश जाने वाले भारतीयों को ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। मौजूदा व्यवस्था में विदेश जाने वाले व्यक्ति को आईटी एक्ट की धारा 230 के तहत टैक्स अधिकारियों से यह सर्टिफिकेट लेना होता है कि उस पर कोई बकाया नहीं है। जानकारों का कहना है कि नए नियमों से भारत में गबन करने वाले लोगों के लिए विदेश भागना मुश्किल हो जाएगा।
इससे पहले खबर आई थी कि सरकार लोन चुकाने में डिफॉल्ट करने वाले लोगों को देश से भागने से रोकने के लिए बैंकों को लुकआउट सर्कुलर जारी करने का कानूनी अधिकार दे सकती है। सरकार उस ऑफिस मेमोरेंडम को कानूनी दर्जा दे सकती है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लुकआउट सर्कुलर जारी करने की अनुमति है। इसके लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जा सकता है। इनमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम शामिल हैं। साल 2018 में होम मिनिस्ट्री ने सरकारी बैंकों के सीईओ को उन अधिकारियों की लिस्ट में शामिल किया था जो लोगों के खिलाफ इस तरह के नोटिस मांग सकते हैं।
कैसे कसेगी नकेल
एक बैंक अधिकारी ने बताया कि एक कॉमन फ्रेमवर्क पर शुरुआती विचार-विमर्श हुआ है। इसमें उन शर्तों को रखा गया है जिसे पूरा करने पर ही सरकारी बैंक डिफॉल्टर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर कर सकते हैं। इसमें एक चेकलिस्ट शामिल हो सकती है, जिसमें डिफॉल्टर्स को कानूनी नोटिस भेजना, रिस्पॉन्स का डॉक्युमेंटेशन करना और केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर फ्लाइट एसेसमेंट का आकलन करना शामिल है।
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