अब मकान बेचने से नहीं होगा ज्यादा फायदा, निर्मला सीतारमण ने चुपचाप दे दिया झटका, जानिए पूरी बात
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23-07-2024 05:56 PM
नई दिल्ली: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। इसमें संपत्ति की बिक्री पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म करने की घोषणा की गई है। अब तक प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग अपनी खरीद कीमत नहीं बढ़ा पाएंगे और अपने पूंजीगत लाभ को कम नहीं कर पाएंगे। अब तक की व्यवस्था में प्रॉपर्टी की सेल से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के भीतर 20% टैक्स लगाया जाता था। अब प्रॉपर्टी की सेल पर पूंजीगत लाभ के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना 12.5% का नया LTCG टैक्स रेट लागू होगा।
इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपने वित्त वर्ष 2002-2003 में 25 लाख रुपये में एक प्रॉपर्टी खरीदी। आप वित्त वर्ष 2023-2024 में एक करोड़ रुपये में यह प्रॉपर्टी बेच देते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार 25 लाख रुपये की खरीद कीमत को इनकम टैक्स द्वारा नोटिफाई किए गए CII नंबरों के साथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन नया नियम लागू हो जाने के बाद खरीद मूल्य को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। टैक्सपेयर को बिक्री मूल्य से खरीद मूल्य को कम करके पूंजीगत लाभ की गणना करनी होगी। सीतारमण ने कहा कि इससे टैक्सपेयर और टैक्स अधिकारियों के लिए कैपिटल गेन की गणना करना आसान हो जाएगा।
सीआईआई क्या है
हर वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स विभाग इंडेक्सेशन बेनिफिट की गणना में उपयोग किए जाने के लिए एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) प्रकाशित करता है। इसका यूज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की इन्फ्लेशन-एडजस्टेड कॉस्ट की गणना करने के लिए किया जाता है। टैक्सेबल कैपिटल गेन का निर्धारण करने के लिए एसेट की सेल वैल्यू से इन्फ्लेशन-एडजस्टेड एक्विजिशन कॉस्ट को हटा दिया जाता है। हालांकि, इंडेक्सेशन बेनिफिट केवल खास तरह की एसेट्स पर उपलब्ध है।
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