पंजाब नेशनल बैंक पर 1.31 करोड़ का जुर्माना, RBI ने आखिर क्यों लिया ऐक्शन
Updated on
06-07-2024 01:53 PM
मुंबई: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उसके खिलाफ यह ऐक्शन लिया है। शुक्रवार को आरबीआई ने कहा कि बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) और 'ऋण और अग्रिम' से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया। इसी के चलते पीएनबी पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया। उसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस को लेकर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि पीएनबी ने सब्सिडी / रिफंड/ रिम्बर्समेंट के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग कर्ज मंजूर किए। रिजर्व बैंक ने कहा कि साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता इस बैंक के कुछ खातों में व्यावसायिक संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करने में विफल रहे।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कर दिया है साफ
हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।
रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई दिखाती है कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को नियामक अनुपालन में सुधार करने और अपने जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है।
KYC पर सख्त है RBI का रुख
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल के वर्षों में अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानदंडों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसके पीछे कई कारण हैं। इनमें बढ़ते वित्तीय अपराध शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में वित्तीय अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर KYC मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इससे वित्तीय अपराधियों के लिए अपनी पहचान छुपाना और अवैध गतिविधियों को अंजाम देना आसान हुआ है।
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