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MP में पंचायत सेवा नियम 2026 लागू, 23 हजार पंचायत सचिवों की होगी भर्ती, ग्राम रोजगार सहायकों को मिलेगा 50% कोटा

Updated on 21-03-2026 02:45 PM
भोपाल। प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सचिव बनने के लिए भर्ती में प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में 50 प्रतिशत कोटा मिलेगा। रिक्त पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। पंचायत सचिव का जिला संवर्ग रहेगा। इन्हें तीन स्तरीय वेतनमान मिलेगा। परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की रहेगी। सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें) नियम 2026 लागू कर दिए हैं। प्रदेश में पंचायत सचिव की संख्या ग्राम पंचायत के बराबर होगी, जो वर्तमान में 23,011 हैं।

भर्ती प्रक्रिया और पदों का निर्धारण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मप्र पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें) नियम 2025 में तैयार करके दावे-आपत्ति मंगाए थे। 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर दिया है। भर्ती के लिए संचालनालय प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना कर्मचारी चयन मंडल को भेजेगा। मंडल पात्रता परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की जिला और श्रेणीवार योग्यता सूची तैयार करेगा।

चयन मापदंड और प्रतीक्षा सूची

रिक्त पदों के 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनेगी। पात्रता परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर ऐसे अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसकी आयु अधिक और सीपीसीटी (कंप्यूटर दक्षता परीक्षा) में अधिक अंक मिले हैं।

तीन स्तरीय रहेगा वेतनमान

पंचायत सचिव के लिए तीन स्तरीय वेतनमान मिलेगा। कार्यभार ग्रहण से दो वर्ष की सेवा पूरी होने तक दस हजार रुपये निश्चित वेतन मिलेगा। दो वर्ष बाद सातवें वेतनमान के अनुसार 19,500-62,200 और दस वर्ष की सेवा के बाद 23,500-80,500 वेतनमान की पात्रता होगी। दूसरा और तीसरा वेतनमान समिति की अनुशंसा के बाद ही मिलेगा।

रोजगार सहायकों के लिए अधिक आयु सीमा 50 वर्ष रहेगी

पात्रता आयु भर्ती वर्ष की एक जनवरी को 21 से 35 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन को शासन के प्रावधान अनुसार छूट मिलेगी। ग्राम रोजगार सहायक कोटे से अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रहेगी। सचिव की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष रहेगी। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक, कंप्यूटर दक्षता और हायर सेकेंडरी निर्धारित की गई है।

यदि कोई सचिव त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे एक माह पहले जिला पंचायत सीईओ सूचना देनी होगी या फिर एक माह का वेतन जमा करना होगा। कार्य निष्पादन, आचरण और अन्य गुणों के मूल्यांकन के आधार पर इनका वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भी तैयार होगा।



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