आज अक्षय तृतीय है। इस दिन बाल विवाह होने की संभावना भी रहती है। इसलिए भोपाल में 30 टीमें मैदान में शुक्रवार को मैदान में रहेंगी, जो विवाह सम्मेलनों के अलावा मैरिज गार्डन, धर्मशालाओं में जाएगी।
प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखिया, बैंड संचालक, घोड़ी, ट्रांसपोर्ट संचालकों से कहा गया है कि वे आयु संबंधी प्रमाण-पत्र देखने के बाद ही अपनी सेवाएं दें, वरना वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाएंगे।
भोपाल में कहीं बाल विवाह हो तो इन्हें दे सूचना
बाल विवाह किया तो इतनी सजा
बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा 9, 10, 11 एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिए 2 वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।