हम वही काम करते रहेंगे जो जरूरी है, अमेरिकी कोर्ट से राहत मिलने के बाद बोले गौतम अडानी
Updated on
11-08-2026 01:38 PM
नई दिल्ली: भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी को अमेरिका में बड़ी राहत मिली है। अमेरिका की एक अदालत ने अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोप खारिज कर दिए हैं। उन पर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप था। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था. उसके बाद सोमवार को सोमवार को एक अमेरिकी जज नेअडानी के खिलाफ आपराधिक आरोप खारिज कर दिए।
इस बीच अडानीने अमेरिकी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई के दौरान सच्चाई, निष्पक्षता और कानून के शासन में उनका भरोसा अटूट रहा। अडानी ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरे सम्मान और विनम्रता के साथ अमेरिकी कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं।'
उन्होंने कहा, 'इस मुश्किल दौर में सच्चाई, निष्पक्षता और कानून के शासन में हमारा भरोसा अटूट रहा। उन्होंने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके ग्रुप, कानूनी सिस्टम और भारत की न्याय क्षमता पर भरोसा बनाए रखा। अडानी ने कहा, 'हम वही काम करते रहेंगे जो जरूरी है: देश के लिए निर्माण करना, ऐसी वैल्यू बनाना जो हमारे बाद भी बनी रहे और खुद से बढ़कर किसी मकसद के लिए काम करना। यही हमारा कमिटमेंट है।'
क्या है मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रुकलिन के जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट के फैसले पर और जानकारी मांगने के बाद फेडरल प्रॉसिक्यूटर की केस वापस लेने की अपील को मंजूरी दे दी। जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा था कि वह अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि यह मुख्य रूप से विदेशी मामला था, इसे साबित करना मुश्किल था और यह डिपार्टमेंट की मौजूदा प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं था।डिपार्टमेंट के फैसले के लिए न्यायिक मंजूरी जरूरी थी क्योंकि सिर्फ प्रॉसिक्यूटर की अपील पर आपराधिक आरोप औपचारिक रूप से खारिज नहीं किए जा सकते। जज ने सवाल उठाया कि क्या आरोप खारिज करने के बदले में कोई वादा किया गया था। 15 जुलाई को दाखिल एक शपथ-पत्र में अडानी ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी समझौते के बारे में जानकारी नहीं थी।
निवेश का वादा
अडानी ने यह भी माना कि उन्होंने पहले अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया था, साथ ही कहा कि उनके वकीलों ने जस्टिस डिपार्टमेंट को बताया था कि यह कमिटमेंट इन मामलों के समाधान का हिस्सा हो सकता है। बाद में उनके वकील ने बताया कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने उनसे कहा था कि ग्रुप की अमेरिका में निवेश करने की इच्छा को किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
अडानी पर 2024 में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अडानी ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी के लिए सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की मंजूरी पाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने पर सहमति जताई थी और ग्रुप की भ्रष्टाचार-रोधी नीतियों के बारे में अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया।
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