अदालत की तरह न्यायिक आदेश जारी नहीं कर सकता महिला आयोग : हाईकोर्ट
Updated on
04-09-2026 03:23 PM
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य महिला आयोग की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला आयोग की भूमिका सिफारिश और सुझाव देने तक सीमित है, वह अदालत की तरह किसी पक्ष के अधिकार, दायित्व या जवाबदेही तय करने वाला बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता।
जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) की रिट याचिका स्वीकार करते हुए राज्य महिला आयोग द्वारा जारी 19 जून 2025, 6 जुलाई 2026 और 8 जुलाई 2026 के तीन विवादित आदेशों को अधिकार क्षेत्र से बाहर माना और उन्हें रद्द कर दिया।
पाइपलाइन निर्माण पर रोक का दिया था निर्देश मामला गैस पाइपलाइन बिछाने से जुड़ा था। GAIL की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट में दलील दी कि भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण संबंधित अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जा रहा था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित भूमि के मुआवजे की राशि भी निर्धारित की जा चुकी थी।
इसके बावजूद महिला आयोग ने कथित तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मुआवजे की राशि बढ़ाने और क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही GAIL के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की चेतावनी देते हुए पाइपलाइन निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया गया था।
GAIL की ओर से तर्क दिया गया कि महिला आयोग के पास इस तरह के बाध्यकारी और न्यायिक प्रकृति के आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी लिया सहारा मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के भवानी प्रसाद जेना बनाम ओडिशा राज्य महिला आयोग सहित हालिया मुंबई पोर्ट अथॉरिटी मामले में दिए गए फैसलों का भी संदर्भ लिया।
हाई कोर्ट ने कहा कि महिला आयोग को दस्तावेज तलब करने और गवाही लेने जैसी शक्तियां तथ्यों की जांच-पड़ताल के लिए दी गई हैं। इन शक्तियों का मतलब यह नहीं है कि आयोग स्वयं न्यायालय की भूमिका ग्रहण कर किसी विवाद का अंतिम और बाध्यकारी फैसला सुनाने लगे।
कोर्ट के अनुसार, आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सिफारिशी कदम उठा सकता है, लेकिन किसी विवाद का न्यायिक निपटारा करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
रायपुर।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार श्रम विभाग द्वारा जिला सक्ती में भव्य श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण…
एमसीबी। जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले “सेवा संकल्प अभियान” की तैयारियों…
एमसीबी। राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार कलेक्टर संतन देवी जांगड़े एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंकिता सोम शर्मा के निर्देशन में जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के…
महासमुंद। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का आयोजन जिले में 09 सितंबर से 08 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। पोषण माह…
कोरिया। कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध लगातार सघन कार्रवाई करने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए हैं। निर्देशों के पालन…
कोरिया। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने बुधवार को निर्माणाधीन जिला अस्पताल कंचनपुर एवं…
गरियाबंद। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जाति,…
बलरामपुर (बिलासपुर), बलरामपुर-रामानुजगंज। तातापानी चौकी क्षेत्र के ग्राम सुभाषनगर में जमीन विवाद को लेकर एक मकान में आग लगाए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता सौमित्र हालदार (41) ने जयदेव…
बिलासपुर, बिलासपुर के खपरगंज इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर हुए हिंसक विवाद के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को पुलिस ने ठाकुर रामसिंह गुट से जुड़े…