IRDAI ने बनाए ये नियम
अब नियम बना दिया गया है कि इलाज के दौरान पॉलिसीधारक की मौत होने पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटलमेंट के अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करेगी। यही नहीं, शव को तुरंत अस्पताल से निकलवाया जाएगा। नियामक ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी को समयबद्ध तरीके से 100% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट एक तय समय सीमा में करना चाहिए। इमरजेंसी है तो अनुरोध के एक घंटे में निर्णय हो जाए।
कब लागू होंगे ये नियम
IRDAI ने बीमा कंपनियों से आगामी 31 जुलाई तक इन नियमों को लागू करने को कहा है। कैशलेस अनुरोध के मामलों के लिए अस्पताल एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था कर सकते हैं।


