अब पैन-आधार वेरिफाई करेगा पोस्ट ऑफिस, गड़बड़ी मिली तो नहीं कर पाएंगे निवेश
Updated on
11-05-2024 01:07 PM
नई दिल्ली: पिछले साल 1 अप्रैल से पोस्टऑफिस की स्कीम में निवेश करने के लिए PAN और आधार का डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस आपके परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की वैलिडिटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस-चेक करके वेरिफाई करेगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आपका PAN आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आपने पोस्टऑफिस की स्कीम के लिए जो नाम और जन्मतिथि की जानकारी दी है, वह सही है या नहीं। इनमें कोई गड़बड़ी मिलती है तो आप इन स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। PAN वैरिफिकेशन सिस्टम Protean e-Gov Technologies (पूर्व में NSDL) सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इस सिस्टम से मिले रिस्पॉन्स के आधार पर PAN को Finacle में मान्य किया जाता है। यह व्यवस्था 30 अप्रैल, 2024 तक लागू थी। PPF, NSC और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन, आधार अनिवार्य है। 7 मई को जारी डाक विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पैन वैरिफिकेशन से संबंधित Protean सिस्टम को 1 मई, 2024 को संशोधित किया गया है।
पैन-आधार को लिंक करने का आखिरी मौका
अगर आपने अभी तक भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे फटाफट करा लें। ऐसे लोग जो 30 जून, 2023 की समयसीमा तक पैन-आधार लिंक नहीं करा सके हैं उन पर पेनल्टी लगाने की समयसीमा में आयकर विभाग ने ढील दी है। आयकर विभाग के मुताबिक, 31 मई तक आधार के साथ पैन को लिंक करा लेने पर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार करदाता को अपने पैन को अपने आधार नंबर के साथ लिंक करना होता है। अगर ये दोनों लिंक नहीं होते तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है।
इतने पैन कार्ड हुए डीएक्टिवेट
सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष यानी साल 2023 में करीब 12 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की वजह से डीएक्टिवेट हो गए थे। अगर आपने भी पैन आधार से लिंक नहीं करवाया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आप बैंक से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे. क्योंकि बैंक के लगभग सभी कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।
होंगे ये नुकसान
आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको कई नुकसान होंगे। आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका पैन अब कर संबंधी कार्यों के लिए वैध नहीं होगा। अगर आपका पैन डीएक्टिव हो जाता है, तो पेंडिंग टैक्स रिफंड और उस पर ब्याज इश्यू नहीं किया जाएगा। वहीं हाई रेट पर टीडीएस की कटौती होगी। अगर आपका पैन आधार से जुड़ा नहीं है, तो लेन-देन करते समय उस पर लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा।
इस तरह पैन-आधार को करें लिंक
आप घर बैठे अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इसके बाद 'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और 'Validate' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें। अब अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और 'Validate' बटन पर क्लिक करें।
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