केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2024 को Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2024 लागू किया है। यह एक जून 2025 से देश भर में लागू हो गया है। इसके मुताबिक अब सिगरेट के हर पैक पर लीगल पिक्टोरियल वार्निंग छपी होगी। उसमें मोटे अक्षरों से लिखा होगा “TOBACCO CAUSES PAINFUL DEATH”. यही नहीं, उस पर कैंसरग्रस्त व्यक्ति के मुंह का फोटो भी रहेगा। इसमें फोटो का रंग, उसका फोंट साइज आदि स्पष्ट कर दिया गया है।


