वहीं, बस (MP 04 PA 3934) में फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध नहीं होने पर आरटीओ द्वारा तत्काल प्रभाव से दोनों बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए। विभाग ने स्टेज कैरेज के नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर भी सख्त कार्रवाई की। बस (BR 01 PS 0919) एवं (AR 06 B 0444) के पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट था, लेकिन वे अवैध रूप से स्टेज कैरेज के रूप में संचालित हो रही थीं। इन बसों से कुल 99,000 रुपये का चालान शुल्क वसूला गया।
इसके अतिरिक्त, बुधवार को जब्त की गई बस (AR 11 C 2999) से भी 49,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई के साथ-साथ विभाग द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत बसों में राहवीर योजना के पैम्फलेट चस्पा किए गए और यात्रियों व स्टाफ को इस योजना के लाभों के प्रति जागरूक किया गया।
आरटीओ अधिकारियों ने बस चालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अग्नि सुरक्षा और यात्री सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।